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समय से करा लें पैन-आधार लिंक, वरना देना पड़ सकता है 10 हजार रुपए जुर्माना

Published on: March 16, 2022
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नई दिल्ली. अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपको जल्द ही ऐसा कर लेना चाहिए. पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है. इस दौरान अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो सकती हैं. इसके अलावा, कई ऐसे काम हैं, जो आप नहीं कर पाएंगे. पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर समस्या यहीं खत्म नहीं होती है. अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट किया जा सकता है.

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इससे आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने के साथ बैंक खाता खोलने में दिक्कत आएगी. 31 मार्च के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए आपको अतिरिक्त 1000 रुपए देने होंगे. 31 मार्च के बाद अगर कोई व्यक्ति इनवैलिड पैन कार्ड प्रस्तुत करता है तो इनकम टैक्स एक्ट-1961 के सेक्शन 272N के तहत संबंधित अधिकारी 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है. साथ ही बिना पैन कार्ड के आप बड़ी रकम निकाल भी नहीं पाएंगे. इनवैलिड पैन कार्ड से ऐसे हर ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको जुर्माना भरना होगा.

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ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस

अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं. नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें. अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक Click here पर क्लिक करें. यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number ये कंफर्मेशन दिखाई देगा.

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