महासमुंद. पात्र हितग्राही के नाम पर जारी पीएम आवास की राशि अपात्र के नाम से आहरण करने के मामले में पुलिस ने करारोपण अधिकारी, सरपंच और सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक मोरधा में वर्ष 2016-17 को पीएम आवास योजना के तहत हितग्राही लधनी बाई पटेल को आवास स्वीकृत हुआ था. लेकिन पंचायत ने लधनी बाई को अपात्र बताकर गांव के ही कंवल सिंह के नाम पर 1 लाख 20 हजार रुपए आहरण कर लिया.
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शिकायत पर जनपद सीईओ ने प्रकाशचंद तारम ने जांच कराई. इस दौरान जांच में कंवलसिंह के खाते में 9 जून 2017 को 48 हजार रुपए और 21 मार्च 2018 को 24 हजार रुपए खाते में जमा हुआ है. मामले की पुष्टि के बाद सीईओ की शिकायत पर पुलिस ने करारोपण अधिकारी लेखराम दीवान, सरपंच एमवती साहू, सचिव कमलेश्वरी साहू और कंवल सिंह की मिलीभगत पाई गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 420/34 के तहत अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
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