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सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज

Published on: March 21, 2020
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नई दिल्ली. गायिका कनिका कपूर के खिलाफ शुक्रवार देर रात लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. कनिका के खिलाफ कोरोना वायरस की जानकारी छिपाने समेत आईपीसी की तीन धाराओं में हजरतगंज, सरोजनीनगर और गोमतीनगर थाने में सीएमओ की ओर से मामला दर्ज कराया गया है. कनिका कपूर के खिलाफ आइपीसी की धारा 188, 269 व 270 के तहत मामला दर्ज कराया गया है. यूपी में इस समय महामारी कानून धारा 188 के तहत ही लागू है. आईपीसी की धारा 269 जानबूझकर लापरवाही बरतते हुए किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर खतरा पहुंचाने के लिए लगाई गई है.

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यह एक जमानती अपराध है. इसमें छह महीने या इससे अधिक की सजा या जुर्माना दोनों का प्रावधान है. आइपीसी की धारा-270 कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति या उसके संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार जांच न करवाने के लिए लगाई गई है. कनिका पर जानबूझकर संक्रमण फैलाने का आरोप लगा है. इस धारा में दो साल तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान है. बता दें कि कनिका कपूर कोरोना वायरस की शिकार हो गई हैं. कनिका कपूर को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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