कोरिया. कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा रामऔतार यादव सहायक ग्रेड 02 एकीकृत बाल विकास परियोजना खड़गवां जिला कोरिया को वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (2) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. एकीकृत बाल विकास परियोजना खड़गवा के परियोजना अधिकारी के द्वारा यादव द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें सहायक ग्रेड 02 रामऔतार यादव के द्वारा यात्रा भत्ता, आकस्मिक निधि, फ्लैक्सी फण्ड एवं भवन किराया में लाखों रुपए का घोटाला के संबंध में जांच की गई है.
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प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार यादव तत्कालीन सहायक ग्रेड 02 द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के यात्रा भत्ता, मानदेय राशि अधिक जमा किया गया है एवं श्रीमती सरस्वती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केन्द्र सेमरपारा ग्राम धवलपुर परियोजना खड़गवां द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2013 को कार्यकर्ता पद से त्याग पत्र दिया गया है. इसके बाद भी इनके खाते में दिनांक 20.09.2014 से 05.10.2015 तक कुल राशि 273940 (दो लाख तिहत्तर हजार नौ सौ चालीस रुपए) पाया गया. इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है.
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