रायपुर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगे. पूर्व में जारी निर्देश के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है. खरीफ के तहत धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) फसल का बीमा कृषक करा सकते हैं. अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो, योजना में सम्मिलित हो सकते हैं. इस योजना अंतर्गत प्रावधानित जोखिम बाधिक रोपाई, स्थानीय आपदाएं, फसल कटाई उपरांत होने वाली क्षति तथा फसलवार पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति अंतर्गत फसल क्षति हेतु दावा राशि का भुगतान प्रावधानानुसार किया जाता है. अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई तक नजदीकी बैंक या लोक सेवा केन्द्रों या बीमा कंपनी अथवा ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर अपने फसल को बीमित करा सकते हैं
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शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन 21 जुलाई तक आमंत्रित
राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत सुखरी, मनेरी, रातापायली एवं गिरगांव के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन 21 जुलाई 2022 तक आमंत्रित किया गया है. इच्छुक एजेंसी वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां लेम्पस, प्राथमिक कृषि शाख समितियां, वन सुरक्षा समितियां, ग्राम पंचायतें, महिला स्वसहायता समूह, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां अपना आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 21 जुलाई 2022 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगांव में कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते हैं. इस संबंध में विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट www.khadya.cg.nic.in पर प्राप्त कर सकते हैं.
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