रायपुर. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना (जानकारी) मांगने के लिए आवेदक, आवेदन शुल्क के रूप में ई-स्टाम्प का उपयोग कर सकते हैं. राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम (शुल्क एवं मूल्य विनिमय) नियम 2005 मे संशोधन करते हुए नियम 3 और 4 में शब्द या नानज्युडिशियल स्टाम्प के पूर्व शब्द या ई-स्टाम्प अंतः स्थापित किया गया है. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना (जानकारी) मांगने के लिए आवेदक, आवेदन शुल्क के रूप में छत्तीसगढ़ का नान ज्युडिशियल स्टाम्प या ई-स्टाम्प का उपयोग कर आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं.
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मंत्रालय नाजिर शाखा में सामग्री खरीदी के लिए निविदा आमंत्रित
रायपुर. छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) के नाजिर से संबंधित सामग्री क्रय करने हेतु निर्धारित शर्तो के अंतर्गत आगामी 01 वर्ष की अवधि के लिए मोहरबंद, चपड़ी-लॉख अथवा सेलो टेप से बंद की गई निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. निविदा प्रपत्र, विज्ञापन प्रकाशित होने के दिनांक से सादे कागज पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रुपए 100 (रुपए एक सौ) मात्र छत्तीसगढ़ मंत्रालय, लेखा शाखा में नगद भुगतान करके कार्यालयीन दिवस में, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष क्रमांक-एए 1-17 से प्राप्त किए जा सकते हैं. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दो मार्च 2021 निर्धारित की गई है.
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