बेमेतरा. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 अप्रैल शाम 6 से 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. उपरोक्त दर्शित अवधि में बेमेतरा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी.
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पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदाय किया जाएगा. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 से संध्या 6:30 बजे तक होगी. साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे.
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केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 से संध्या 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी. एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेंगी. इस अवधि में जिले में संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी. सभी धार्मिक/सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगी.







