बिलासपुर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सम्पूर्ण बिलासपुर जिले को 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लेकर 21 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है. इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेशानुसार कंटेनमेंन्ट जोन में इस अवधि में मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति रहेगी. पेट्रोल पंप पर भी चिन्हित सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल मिलेगा. अत्यावश्यक परिवहन से सम्बद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाइल रिपेयर शॉप, ऑटो पार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा, रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे), तथा नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामग्रियों के विक्रय की दुकानें (यथा, अंतिम संस्कार से सम्बन्धित दुकानें),
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सीमित संख्या में सम्बन्धित अनुविभागीय दंडाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेंगीं. दूध विक्रय हेतु केवल दुकान या पार्लर के सामने तथा पेट शॉप, पशुओं को केवल चारा देने हेतु निर्धारित समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति रहेगी. एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलिफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे. औद्योगिक संस्थानों एवं शासकीय निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन एवं निर्माण कार्यों की अनुमति होगी. किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किये जा रहे सड़क निर्माण एवं तिफरा रेलवे ओवरब्रिज पर किया जा रहा निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा. अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री, सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर एवं खान, कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का पालन करते हुए संचालित होंगे. इस अवधि में सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित शराब दुकानें बंद रहेंगीं. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये बंद रहेंगे. विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में आयोजित करने की शर्त के साथ अधिकतम 20 की संख्या में अनुमति दी जाएगी. इस अवधि में जिले के अंतर्गत सभी शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा बैंक बंद रहेंगे. शासन से अनुमति प्राप्त सभी परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी. अपरिहार्य कारणों से शहर से जिले से बाहर जाने वालों को ई पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
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प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये उनका एडमिट कार्ड, रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम एवं एयरपोर्ट संचालन, रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों का आईडी कार्ड, ई पास के रूप में मान्य होगा. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल आवागमन हेतु आटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. मीडिया कर्मी यथा संभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे. अत्यावश्यक स्थिति में कार्य करने हेतु बाहर निकलने परअपना आई कार्ड साथ रखेंगे. राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी. इन बिन्दुओं को छोड़कर जिले की समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) April 11, 2021







