रायपुर. राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य में संचालित सभी सिनेमा घरों तथा मल्टीप्लेक्स में 15 मार्च से 31 मार्च 2020 तक सिनेमा के प्रदर्शन को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है. इस आशय का आदेश आज यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के तहत राज्य में स्थित सभी सिनेमा घरों तथा मल्टीप्लेक्स के अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित किया गया है कि 15 मार्च से 31 मार्च तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे और सिनेमा घरों तथा मल्टीप्लेक्स को बंद रखेंगे.
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कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा व जुलूस 5 अप्रैल तक रहेंगे प्रतिबंधित
रायगढ़. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आदेश जारी किया है. जारी आदेश में उन्होंने जिले में किसी भी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा व जुलूस आदि को जनहित के लिए 5 अप्रैल 2020 तक प्रतिबंधित किया है. यदि किसी परिस्थिति में धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा व जुलूस आदि की आवश्यकता हो तो कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है. अनुविभाग, तहसील, विकासखण्ड स्तर में धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा, जुलूस आदि की आवश्यकता हो तो इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करते हुए कलेक्टर की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही नियत किया जाएगा.
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