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फ़र्ज़ी ऋण पुस्तिका का मामला, SDM ने पटवारी को किया निलंबित

Published on: October 19, 2020
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महासमुंद. बसना तहसील में राजस्व अधिकारियों के फ़र्ज़ी हस्ताक्षर, फ़र्ज़ी कार्यालय सील के ज़रिए गलत तरीक़े अपनाकर किसान किताब जारी करना, नामांतरण, विरासत हकनामा जैसे कई राजस्व मामले सामने आए हैं. इन पर अनुविभागीय एवं दंडाधिकारी सरायपाली  कुणाल दुदावत ने नियमानुसार कार्रवाई की और संबंधित पटवारी को निलंबित किया और  इससे जुड़े लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया. इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है. एसडीम ने कार्रवाई और तेज कर दी है. इसी कड़ी में तहसील कार्यालय बसना में पदस्थ पटवारी उग्रसेन चौहान को सोमवार को एसडीएम कुणाल दुदावत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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जारी निलंबन आदेश में कहा गया कि श्री उग्रसेन ने बसना में पदस्थ तहसीलदार/ प्रमाणीकरण अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से हस्ताक्षर कराकर फ़र्ज़ी  तरीक़े से ऋण पुस्तिका तैयार कराकर कृषक को दी थी. इस संबंध में इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया. एसडीम ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले पहन 20 भंवरपुर तहसील बसना पटवारी उग्रसेन चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में निलंबित पटवारियों का मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना निर्धारित किया गया है. निलंबनकाल में पटवारी श्री उग्रसेन को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण होने के कारण वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत उक्त निलंबित करने की कार्रवाई की है.

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