महासमुंद/पिथौरा. पिथौरा क्षेत्र से उत्तरप्रदेश के ईंट भट्ठों में काम के लिए ले जा रहे 81 मजदूरों एवं उनके 15 मासूम बच्चों को रोककर वापस भेजने के बाद श्रम विभाग की ओर से मजदूरों के बयान के आधार पर नगर के तीन मजदूर ठेकेदार नन्दू महंती, राजेश अग्रवाल एवं मुकेश अग्रवाल सहित बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम अमानारा निवासी कमलाबाई एवं पतेरपाली निवासी भरत पटेल को श्रम अधिनियम 1979 की धारा 8 एवं 12 के तहत सक्षम अधिकारी से मजदूर बाहर ले जाने की अनुमति न लेने एवं मजदूरों को बाहर भेजने के पूर्व प्राधिकृत अधिकारी को सूचना न देने के उल्लंघन करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. सभी पर अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के तहत अभियोजन दायर किया जाएगा.
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ज्ञात हो कि शुक्रवार रात महासमुंद ज़िले के विभिन्न विकासखंड क्षेत्र के वनांचल से लगे कई गांव से दूसरे प्रांतो में बहला-फुसला कर ले जाने की जानकारी से ज़िला प्रशासन के साथ श्रम विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की थी. जनसम्पर्क से मिली जानकारी के अनुसार कुल 81 मज़दूर एक बस एवं दो पिकअप में मिले थे. दो पिकअप वाहन में 37 मज़दूर थे. इसी प्रकार एक बस को भी रोका गया जिसमें 44 थे. श्रमिकों को उत्तर प्रदेश कामकाज के लिए ले जा रहे थे. सभी मज़दूरों से श्रम इंस्पेक्टर ने जानकारी ली. इनमें 28 पुरुष, 23 महिलाएं और 30 बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी सवार थे. इन मज़दूरों में पिथौरा तहसील के 38, पड़ोसी ज़िला बलौदाबाज़ार तहसील कसडोल के 27 मज़दूर शामिल हैं. तहसील बसना, महासमुंद, बागबाहरा और आरंग तहसील के 4-4 मज़दूर शामिल थे.
कोविड की कार्रवाई नहीं, समझाइस दी गई
एसडीएम श्री गोलछा ने जा रहे सभी मज़दूरों को समझाइस दी कि वर्तमान में कोरोना के चलते अपने घर रह कर सुरक्षित रहें. अपने क्षेत्र/ इलाक़े में चल रहे विभिन्न मनरेगा में काम कर अपनी आय बढ़ाएं पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया. ज़िला श्रम अधिकारी डीके राजपूत ने बताया कि विकासखण्ड बागबाहरा के भारत पटेल ग्राम पतेरापाली, कमला बाई ग्राम आमानारा एवं विकासखण्ड पिथौरा के नंदू मोहंती, मुकेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों को पलायन करते हुए पकड़ा गया है. इन सभी ठेकेदारों के विरूद्ध अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 की धारा 8 एवं धारा 12 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति नहीं लेने एवं प्राधिकारी को सूचना नहीं दिए जाने बाबत् उल्लंघन के लिए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है.
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इनके विरूद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है. उल्लेखनीय है कि पलायन के पूर्व संबंधित ठेकेदारों के द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना चाहिए एवं पलायन करने वाले श्रमिक का नाम पलायन पंजी में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया जाना अनिवार्य है. उपरोक्त नियमों का पालन न किए जाने पर पलायन अवैध श्रेणी में आता है. अतः संबंधित ठेकेदार उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए श्रम विभाग में अधिनियम अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त कर वैध तरीके से श्रमिकों को कार्य कराने के उद्देश्य से अन्य राज्य में ले जा सकते हैं. अन्यथा की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध अधिनियमांतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. अन्य राज्य में कार्य करने के उद्देश्य से प्रवास करने वाले श्रमिकों का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अथवा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत हितग्राही पंजीयन अवश्य कराएं.
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