कांकेर. जनपद पंचायत चारामा में पदस्थ उप अभियंता हरिशंकर साहू को कलेक्टर चन्दन कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत नरहरपुर नियत किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. उल्लेखनीय है कि उप अभियंता हरिशंकर साहू द्वारा कमीशन मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था, साथ ही दैनिक समाचार पत्र में भी इसकी खबर प्रकाशित हुई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा उप अभियंता हरिशंकर साहू को निलंबित किया गया है.
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बाल विवाह कराने पर दो साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना
बिलासपुर. बाल विवाह कानून के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनन प्रतिबंधित है. बाल विवाह करना, करवाना, सहायता करना, बाल विवाह को बढ़ावा देना, उसकी अनुमति देना अथवा बाल विवाह में सम्मिलित होना अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है. बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं. बाल विवाह से शिक्षा का अभाव, मानसिक विकास में रूकावट, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, सम्पूर्ण गर्भावस्था, हिंसा व दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्बलता जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के रोकथाम के लिए पहल की जा रही है.
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