बलौदाबाजार. कलेक्टर रजत बंसल ने मीडिया के माध्यम से मिली शिकायतों और जांच के आधार पर कसडोल विकासखण्ड के ग्राम देवरूंग के प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी समीर कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव ने आदेश जारी किया है. गौरतलब है कि समीर मिश्रा विगत 7 माह से कभी-कभी स्कूल आने और अपने स्थान पर किराए की एक शिक्षिका रखकर स्कूल में बच्चों को अध्ययन कराए जाने की गम्भीर शिकायत प्राप्त हुई. उक्त शिकायत की जांच में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा भी उक्त शिक्षक कभी-कभी स्कूल आने, उनके स्थान पर किराए की शिक्षिका द्वारा अध्यापन किए जाने की पुष्टि स्वयं शिक्षिका द्वारा की गई है.
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उन्होंने बताया कि समीर कुमार मिश्रा ने उन्हे महीने में 6 हजार रुपए देने की बात कह कर स्कूल में पढ़ाने रखा है और 4 हजार रुपए दे रहे हैं. समीर कुमार मिश्रा का उपरोक्त कृत्य प्रथमदृष्टया कर्तव्य में घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है, जो सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के निहित नियम के विपरीत होने से छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार होगा और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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