रायपुर. राज्य शासन द्वारा 19 अगस्त को ’श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के दिन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है. इसी तरह नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकाने बंद रहेगी. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा शुष्क दिवस तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पशुवध गृह बंद रखने के संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया गया है. शुष्क दिवस में प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब आदि बंद रखे जाएंगे. जिला, संभाग और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे. मंत्रालय से ’शुष्क दिवस’ के संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि बंद रखा जाए.
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उपरोक्तानुसार घोषित ’शुष्क दिवस’ में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान, व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए. गैर मालिकाना क्लबों, रेस्टोरेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित ’शुष्क दिवस’ में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए. समस्त जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच की जाए एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जाए.







