धमतरी. कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने धमतरी के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी संजीव कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नगरी नियत किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. दरअसल, एक फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उक्त सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया. महिला जिला शिक्षा अधिकारी के साथ अमर्यादित एवं अभद्रतापूर्वक व्यवहार करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल है, इसके मद्देनजर कलेक्टर ने उक्त सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.
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वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि में 31 मार्च तक हुई वृद्धि
कोण्डागांव. जिन वाहनों द्वारा कर जमा नहीं किया गया है ऐसे वाहनों द्वारा कर जमा किए जाने हेतु शासन द्वारा “वन टाइम सेटलमेंट” योजना लागू की गई है. कार्यालय परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार जिन यात्री वाहनों तथा माल वाहनों के टैक्स सितंबर 2020 तक लंबित थे अब इस योजना की अवधि में 31 मार्च 2021 तक के लिए वृद्धि कर दी गई है. ओटीएस का लाभ लेने वाले वाहनों की प्रारंभिक सूची भी वाहन साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की गई है. संबंधित वाहन स्वामियों द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ लिया जा सकता है. संबंधित वाहन स्वामी द्वारा जिला परिवहन कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर, बकाया टैक्स की अघतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. यदि वाहन स्वामी द्वारा पूर्व में ही कर भुगतान कर दिया गया है तो उसकी रसीद परिवहन कार्यालय में जमा कर अपना डिफाल्टर सूची से अपना नाम हटवा सकते है.
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