महासमुंद. सूखा राशन सामाग्री वितरण में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कराना शासकीय प्राथमिक शाला कोसरंगी की प्रभारी प्रधानपाठिका स्वाति साहू को महंगा पड़ गया. विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव के बाद जिला शिक्षा अधिकारी राबर्ट मिंज ने प्रधानपाठिका श्रीमती स्वाति साहू को निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय महासमुंद निर्धारित किया गया है. जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला कोसरंगी में पदस्थ सहायक शिक्षक प्रभारी प्रधानपाठिका श्रीमती स्वाति साहू द्वारा गांव में मुनादि कराकर कक्षा पहली व दूसरी में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पालकों को सूखा राशन प्रदान करने के लिए शाला बुलाया गया था.
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जबकि शासन के निर्देशानुसार बच्चों को घर-घर जाकर सूखा राशन सामाग्री वितरण किया जाना था. सूखा राशन प्राप्त करने के लिए पालकों की स्कूल में भीड़ लग गई और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं कराया गया. इसकी जानकारी मिलने के बाद व बीईओ के प्रस्ताव के बाद जिला शिक्षा अधिकारी राबर्ट मिंज ने प्रभारी प्रधानपाठिका श्रीमती साहू के कृत्य को छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरित पाया. जिस पर छग सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रभारी प्रधानपाठिका को निलंबित किया गया.
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