अम्बिकापुर. सरगुजा संभाग के कमिश्नर ईमिल लाकड़ा ने सूरजपुर जिले के भटगांव के तत्कालीन नायब तहसीलदार अमरेंद्र कुमार सिंह को बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जारी आदेशानुसार भटगांव के तत्कालीन नायब तहसीलदर अमरेंद्र कुमार सिंह ने बिना अवकाश स्वीकृति कराए अवकाश पर प्रस्थान किया तथा नवीन पदस्थापना स्थल जिला कार्यालय सूरजपुर में अब तक उपस्थिति नहीं दी है. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी परिपत्र के अनुसार सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. श्री सिंह के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत होने के कारण कमिश्नर सरगुजा ने उन्हें निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय सूरजपुर नियत किया गया है.
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कोरोना वायरस से सुरक्षा, धारा-144 अब 3 मई तक
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य के जिलों में धारा-144 की अवधि 3 मई तक बढ़ाई जा रही है. रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भारतीदासन द्वारा आज रायपुर जिले में 3 मई 2020 तक या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील रहने का आदेश पारित किया है. आदेश के अनुसार धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी. इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों द्वारा धारा-144 की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी करने की कार्रवाई की जा रही है.
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