महासमुंद. जिले में महिला जन-धन खाते से जुड़े हितग्राहियों के खातों में शासन द्वारा राशि का अंतरण किया गया है इस राशि को हितग्राही कभी भी अपनी सुविधानुसार निकाल सकते हैं. इसके लिए हितग्राहियों को घबराने अथवा हड़बड़ी करने की आवश्कता नहीं है. इस संबंध में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन घोषित है. इस दौरान निर्धारित समयानुसार सभी बैंक नियमित रूप से खुल रहे हैं. इसलिए किसी भी हितग्राही को अपने खाते से राशि निकालने के लिए हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यकतानुरूप कभी भी खाते से राशि निकाल सकते हैं.
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लीड बैंक अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंशिंग) का पालन हर हालत में किया जाना जरूरी है. इस कारण बैंकों में राशि आहरित करने के लिए अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं बल्कि अपनी सुविधानुसार बैंक आकर राशि निकालें. उन्होंने यह भी बताया कि 9 अप्रैल के बाद भी राशि निकाली जा सकती है. इसके अलावा जब भी राशि अंतरित होगी तो हितग्राही उसे निकाल सकते हैं. इसके साथ ही बैंक एटीएम और बैंक मित्रों के माध्यम से भी राशि प्राप्त की जा सकती है.
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