रायपुर. राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के रायपुर-बिलासपुर के गोदाम, जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडारों को 23 मार्च से 25 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है. राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 मार्च से 31 मार्च तक समस्त एफ. एल 4/4-क क्लब तथा 23 मार्च से 25 मार्च तक समस्त रेस्टोरेंट, होटल बार बंद करने का निर्णय लिया गया है. कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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इधर, आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि पंजीयन कार्यालयों में प्रतिदिन दस्तावेजों के पंजीयन हेतु सैकड़ों की संख्या में आवेदक एवं पक्षकार उपस्थित होते है. ऐसी स्थिती में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए किसी भी प्रकार के संक्रमण के रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखे जाएंगे. सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला पंजीयकों को पत्र जारी कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है.
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