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कोरोना वायरस : नगरीय क्षेत्रों के सभी मॉल, चौपाटी और फास्ट फूड वाले अस्थायी ठेले बंद करने के निर्देश

Published on: March 19, 2020
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रायपुर. नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी मॉल, चौपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाए जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाए. नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराए पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाए अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने वाले को हतोत्साहित किया जाए. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

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अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा तत्काल प्रभाव से स्थगित

रायपुर. कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य के कई सीमावर्ती राज्य में प्रकाश में आया है. इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों से आने तथा जाने वाली बसों के परिवहन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है. इसके साथ ही अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली समस्त यात्री वाहनों का संचालन भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. परिवहन आयुक्त सह अध्यक्ष राज्य परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ द्वारा सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका पालन कर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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