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अधिक दर पर शराब बेचने वालों की सेवा समाप्त, प्लेसमेंट एजेंसी पर 2 लाख जुर्माना

Published on: September 17, 2019
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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश भर के मदिरा दुकानों की सघन जांच की जा रही है. आबकारी विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा माना, अभनपुर, मालवीय रोड़, टिकरापारा, लाखेनगर, पुरानीबस्ती तथा टाटीबंध मदिरा दुकानों की सघन जांच की गई. उड़नदस्ता द्वारा अधिक दर पर शराब विक्रय के तीन प्रकरण कायम किए गए और संबंधित कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. रायपुर संभागीय उड़नदस्ता आबकारी टीम द्वारा रायपुर जिले के देशी-विदेशी मदिरा दुकान मांढर में देशी मदिरा प्लेन और मसाला को निर्धारित मूल्य से 10-10 रुपए अधिक दर पर बेचते हुए पाये जाने पर दो कर्मचारियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है.

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साथ ही अधिक दर पर मदिरा विक्रय होना पाए जाने पर जिले में नियुक्त प्लेसमेंट एजेंसी के विरूद्ध प्रकरण कायम करते हुए सीएसएमसीएल ने दो लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की. संभागीय उड़नदस्ता आबकारी, बिलासपुर की टीम द्वारा सीपत, राजकिशोर नगर, सरकंडा, अशोक नगर तथा वसुंधरा नगर स्थित मदिरा दुकानों की जांच की गई. इन दुकानों में उचित दर पर मदिरा का विक्रय होना पाया गया. इसी तरह संभागीय उड़नदस्ता आबकारी बस्तर की टीम द्वारा भी 15 मदिरा दुकानों की जांच की गई और जांच में मदिरा दुकानों में उचित दर पर विक्रय होना पाया गया. राज्य में आबकारी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा चार सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है. समिति को आबकारी अपराधों में नियंत्रण के लिए और ज्यादा कड़ा कानून बनाने अधिनियम और नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है.

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