बलौदाबाजार. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र को विकासखण्ड समन्वयक द्वारा लाभ दिलाने की शिकायत के बाद प्रधानमंत्री आवास देना निरस्त कर दिया गया है. ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत हसुवा निवासी पुनीराम खटकर पिता गोपाल प्रसाद खटकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवेदन किया था उनके आवेदन पर विचार करते हुए ग्रामसभा ने उन्हें अपात्र घोषित कर दिया था. बावजूद विकासखण्ड समन्वयक ने उन्हे पात्र बताकर प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीयन कर जिला पंचायत को भेज दिया था. जिला पंचायत ने स्वीकृति भी दे दी, सरपंच-सचिव ने उक्त प्रधानमंत्री आवास को निरस्त करने 10 अगस्त 2019 को जनपद में लिखित आवेदन दिया है.
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बावजूद विकासखंड समन्वयक ने जानबूझ कर पास किया. ग्रामीणों ने विकासखंड समन्वयक को सेवा मुक्त करने की मांग की थी. लेकिन इसकी शिकायत ग्राम के कुछ लोगों ने कलेक्टर से जनदर्शन में सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई करने शिकायत की. कलेक्टर ने जांच के लिए जिला पंचायत को भेजा लेकिन मजे की बात कि जिस अधिकारी ने आवास हेतु पंजीयन किया था उसी अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया. चूंकि मामले ने तूल पकड़ लिया था इसलिए जांच अधिकारी विकासखण्ड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को दोषी बताते हुए एकतरफा कार्रवाई के लिए जिला पंचायत को पत्र प्रेषित कर दिया.
इधर, सरपंच कमलकिशोर शर्मा ने जांच से संतुष्ट न होना बताते हुए सीईओ जिला पंचायत को पुनः जांच हेतु आवेदन दिया है. बताया जाता है कि पुनीराम का दो मकान है जिसमें से एक पक्का है और एक कच्चा लेकिन वे ज्यादातर कच्चे मकान में रहते हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनाने आवेदन किया था. इस संबंध में विकासखण्ड समन्वयक मिथलेश कुमार साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन जमा किया जाता है जिसका पंजीयन विकासखण्ड समन्वयक द्वारा किया जाता है. साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जनपद के उनके ही शाखा द्वारा पंजीयन किया गया है. इस संबंध में सरपंच कमलकिशोर शर्मा ने कहा कि संबंधित जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर ही जांच कर दिया.
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