रायपुर. अब लोग घरेलू रसोई गैस के एक साल में 15 से ज्यादा सिलेंडर नहीं ले सकेंगे. रसोई गैस की यह लिमिट केंद्र सरकार ने तय की है. यह रायपुर समेत प्रदेश के हर जिले में लागू कर दी गई. सिलेंडरों की गिनती 1 अप्रैल 2022 से की जाएगी, यानी गिनती चालू हो गई है. इस हिसाब से छत्तीसगढ़ की सभी गैस एजेंसियों के कम्प्यूटरों पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है. घरेलू गैस सिलेंडर का कोटा पहली बार तय किया गया है. अभी तक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के लिए कोई कोटा तय नहीं था. लोग अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा या कम सिलेंडर ले सकते थे. पर अब साफ्टवेयर में जो बदलाव किए गए हैं, उसमें एजेंसी से 16वें सिलेंडर की बुकिंग ही नहीं होगी.
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हालांकि जरूरतमंद लोगों और बड़े परिवारवालों को जहां वास्तविक रूप से 15 सिलेंडर से ज्यादा की खपत है उन्हें एजेंसी जाकर एक आवेदन देना होगा. इसमें उन्हें बताना होगा कि उन्हें 15 से ज्यादा सिलेंडरों की जरूरत क्यों है. एजेंसी उनके आवेदन की जानकारी संबंधित एलपीजी कंपनी को देगी. उसका ऑनलाइन ट्रैक, वास्तविक खपत, परिवार में सदस्यों की संख्या और जरूरत की जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आवेदक को अतिरिक्त सिलेंडर दिया जाए या नहीं. एलपीजी कंपनियों के अनुसार अब महीने में 2 से ज्यादा सिलेंडर की बुकिंग और डिलिवरी नहीं होगी. बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑइल तीनों एलपीजी कंपनियों ने यह आदेश जारी कर दिया है. इसके लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है. अफसरों का कहना है कि नया आदेश 1 अक्टूबर से लागू किया गया है. लेकिन सिलेंडरों की गिनती 1 अप्रैल 2022 से ही की जाएगी.
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