আবহাওয়া আইপিএল-2025 টাকা পয়সা পশ্চিমবঙ্গ ভারত ব্যবসা চাকরি রাশিফল স্বাস্থ্য প্রযুক্তি লাইফস্টাইল শেয়ার বাজার মিউচুয়াল ফান্ড আধ্যাত্মিক অন্যান্য
---Advertisement---

SC-ST अधिनियम-1989 के तहत दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण के निर्देश

Published on: August 25, 2022
---Advertisement---

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई. बैठक में ST-SC वर्ग को विभिन्न प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभों और अधिनियम-1989 के अंतर्गत 2019, 2020 एवं 2021 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई. साथ ही अधिनियम-1989 के अंतर्गत 2019, 2020 एवं 2021 में स्वीकृत राहत राशि की भी समीक्षा की गई.  मुख्यमंत्री ने अधिनियम-1989 के प्रावधान के तहत दर्ज पुलिस के पास लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस अन्वेषण स्तर पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने में यदि विलंब होता है तो संबंधित ग्राम सभा से यह तस्दीक कर लिया जाए कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का है या नहीं.

https://‘आबकारी टीम घर से ले गई नकदी, शराब मामले में फंसाने की दी धमकी’

इसके लिए विधि विभाग, गृह विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग समन्वय कर समीक्षा कर लें. विशेष न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के त्वरित निराकरण किए जाने बाबत् विशेष लोक अभियोजकों के स्तर से यथोचित प्रयास करने संबंधी निर्देश दिए जाने हेतु विधि विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने कहा. मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बैठकों का आयोजन नियत समयावधि में आवश्यक रूप से किए जाने हेतु जिला कलेक्टरों एवं अनुविभागीय अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने के लिए भी निर्देशित किया.

https://मुख्यमंत्री ने दिए 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र लगाने के निर्देश

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now