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1 जुलाई से पहले कर लें आधार-पैन लिंक, वरना देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना!

Published on: June 28, 2022
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नई दिल्ली. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बहुत जरूरी है. पैन से आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख अब समाप्त होने जा रही है.30 जून के बाद आधार से पैन लिंक करवाने के लिए डबल जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर आप 30 जून से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवा लेते हैं, तो जुर्माना कम देना पड़ेगा. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी, लेकिन 500 रुपए के जुर्माने के साथ आधार से पैन को लिंक करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दी गई. बता दें कि 31 मार्च से पहले पैन से आधार को लिंक करने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त थी. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा.

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अगले साल तक आपका पैन आधार से लिंक कराए बिना भी काम करता रहेगा. इससे आपको 2022-23 के ITR दाखिल करने और रिफंड की प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अगर आपका पैन एक बार डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आप कई तरह के काम नहीं कर पाएंगे. म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवने जैसे काम आप अपने पैन कार्ड से नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा अगर आप बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72B के तहत आपके ऊपर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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