बिलासपुर. स्कूल शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से अनुकम्पा नियुक्ति पाने वाले लिपिक चंद्रकांत देवांगन को शासकीय नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के बाद सेवा समाप्ति के आदेश शुक्रवार को जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार तखतपुर विकासखंड के ग्राम गनियारी निवासी चंद्रकांत देवांगन की अनुकम्पा नियुक्ति के रूप में पदस्थापना कोटा विकासखंड के करगीकला हायर सेकंडरी स्कूल में की गई थी. मुंगेली निवासी आसरे तिवारी ने इस नियुक्ति को नियम विरूद्ध बताते हुए मामले शिकायत की थी. मामले की जांच कराई गई. पाया गया कि उनके परिवार में और सदस्य शासकीय सेवा में पूर्व से हैं. साक्ष्य छिपाकर उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति हासिल की है. चंद्रकांत को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के परिपालन में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया.
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परिवहन सुविधा केन्द्र खोलेने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 मई
सुकमा. छत्तीसगढ़ शासन की संकल्पना के अनुरूप रोजगार मुखी स्वरूप देने हेतु एवं आम जनता को तत्काल लर्निंग लाइसेंस प्राप्त हो सके के दृष्टिकोण से परिवहन सुविधा केन्द्र मार्गदर्शिका-2022 जारी की गई है. इसके तहत जिला सुकमा में लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए 12 परिवहन सुविधा केन्द्र खोले जाने हेतु परिवहन मुख्यालय से अनुमोदन हुआ है. परिवहन सुविधा केन्द्र खोले जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत इच्छुक आवेदक परिवहन कार्यालय सुकमा में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. पूर्व में 4 मई तक आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी जिसे संशोधित करते हुए 15 मई 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है. इच्छुक आवेदनकर्ता आवश्यक शर्तें के साथ दो सौ रुपये का विहित शुल्क जमा कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.
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