रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समय पर पालन नहीं करने और समय पर आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 7 प्रकरणों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए अधिरोपित राशि तत्काल जमा कर चालान की प्रति आयोग को प्रेषित करने निर्देश दिए हैं. आवेदक कृष्णकुमार सिंह चिरमिरी ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी जिला मलेरिया अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) बैकुंठपुर जिला कोरिया को 24 नवंबर 2017 को आवेदन देकर मलेरिया विभाग द्वारा क्रय किए गए वर्ष 2012, 2014, एवं 2015 और 2016 की प्रमाणक एवं कैशबुक की छायाप्रति की मांग की. जानकारी नहीं मिलने पर 9 जनवरी 2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन दिया.
प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई विनिश्चय नहीं किया जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने आयोग में द्वितीय अपील की. आयोग में जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को जवाब प्रस्तुत करने समय दिया गया, लेकिन जनसूचना अधिकारी डॉ. आशीषकरण दास ने आयेग के निर्देशों की अवहेलना की एवं आयोग की सुनवाई में प्रस्तुत भी नहीं हुए. कलेक्टर कोरिया एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आयोग की तरफ से जनसूचना अधिकारी डॉ. आशीषकरण दास को जवाब देने और सुनवाई में उपस्थित होने कहा गया, किन्तु कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देश दिए अधिनियम की धारा 19(6) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा समय पर निराकरण नहीं करने के कारण सचेत किया जाता है कि साथ ही भविष्य में इस तरह गलती करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी.
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एक अन्य प्रक्ररण में आवेदक विवेक टंडन रायपुर ने जनसूचना अधिकारी थाना वैशालीनगर जिला दुर्ग को 16 अक्टूबर 2018 को आवेदन देकर केए अप्पल की माता प्रतिमा की मृत्यु दिनांक 13 जनवरी 2018 को हुई थी, जिसका मर्ग क्र. 65/18 है. मृतिका की अंतिम पुलिस जांच प्रतिवेदन कब तक मिलने की संभावना है मृतिका का एसडीएम द्वारा नस्तीबद्ध हस्ताक्षर वाला अंतिम जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति जनहित में मुझे आवश्यकता है, कहकर मांग की. जनसूचना अधिकारी थाना वैशालीनगर ने अपीलार्थी को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जिसके कारण प्रथम अपील का आवेदन 26 नवंबर 2018 को प्रस्तुत किया. प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई विनिश्चय नहीं किया जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने आयोग में द्वितीय अपील की. आयोग में आवेदक के आवेदन और पक्ष को सुना गया साथ ही जनसूचना अधिकारी थाना वैशाली नगर को अवसर भी प्रदान किया गया.
पक्ष रखने और जवाब प्रस्तुत करने के लिए किन्तु आयेग की सुनवाई में उपस्थित ही नहीं हुए, जिसके कारण पुलिस अधीक्षक दुर्ग को पत्र जारी कर जनसूचना अधिकारी थाना वैशाली नगर गोपाल वैश्य निरीक्षक को सुनवाई में उपस्थित होने कहा गया. जनसूचना अधिकारी के द्वारा गलत एवं भ्रामक जानकारी आवेदक को देने और आयेग के निर्देशों की अवहेलना के कारण अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपए अर्थदंड अधिरापित करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि अधिरोपित अर्थदण्ड राशि की वसूली कर चालान की प्रति आयोग को प्रेषित करें. इसी प्रकार कृष्ण कुमार डोमनहिल चिरमिरी ने जनसूचना अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोरिया से वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए 20 लाख रुपए कार्यालय को प्राप्त हुए उस राशि से जो बचाव कार्य किया गया उसकी प्रमाणित प्रति की मांग की.
दोनों पक्ष को सुनने के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर शुभेन्दु कुमार श्रीवास्तव धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया. एक अन्य आवेदक देवाशीष राय पखांजूर ने एक मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 तक जितने हितग्राहियों को क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ब्ध कराई गई, उन हितग्राहियों की वर्षवार सूची की मांग की. जानकारी समय पर उपलब्ध कराने में असमर्थ जनसूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पखांजूर शशि शेखर मिश्रा पर धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया. इसी प्रकार आवेदिका लक्ष्मी शर्मा अभनपुर ने नगर पंचायत अभनपुर के वार्ड क्र. 14 में बस स्टैण्ड से श्यामजी राइस मिल तक हो रहे नाली एवं सीसी रोड निर्माण से पूर्व किए गए सीमांकन की छायाप्रति प्रदान करें.
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गजेन्द्र साहू रानीतराई डौडीलोहारा ने 14 जून 2019 को जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत चिल्हाटीकला जनपद पंचायत डौंडीलाहारा को आवेदन देकर वर्ष 2017 से आवेदन दिनांक तक 14 वें वित्त मद की बचत खाते से की गई जमा, आहरण प्रस्ताव संबंधी प्रस्ताव की सत्यापित प्रति की मांग की. समय पर जानकारी नहीं देने पर तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत चिल्हाटीकला जितेन्द्र कुमार मालेकार पर श्री अग्रवाल ने धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया. आवेदिका मोनिका बैरनबाजार रायपुर ने 15 नवंबर 2018 को जनसूचना अधिकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी से किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 नियम 12 (2) के अनुसार मामला लंबित रहने के विषय में प्रारूप 12 अनुसार तिमाही रिपोर्ट बनाई जाती है.
एक सितंबर 2017 से सितंबर 2018 के मध्य जितनी तिमाही रिपोर्ट बनाई गई है, उसकी छायाप्रति या सॉफ्ट कॉपी की मांग की. जनसूचना अधिकारी के द्वारा समय पर जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई और राज्य सूचना आयोग के द्वारा सुनवाई में अवसर देने के बाद भी जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण और दोनों पक्ष को सुनने के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी नवनीत स्वर्णकार जिला बाल संरक्षण अधिकारी रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया. उन्होंने संचालक महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए कि डेटा एनालिस्ट करण सिंह साहू के विरूद्ध धारा 20(2) के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और संबंधित के वेतन से अर्थदंड की राशि वसूलकर शासन के कोष में जमा कराएं.
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