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बढ़ी दर से वसूल की गई शुल्क 10 दिन में करना होगा वापस

Published on: April 19, 2022
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अंबिकापुर. निजी विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 तथा 2021-22 में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों में तथा बढ़ी दर पर वसूल की गई राशि 10 दिवस के भीतर पालकों को वापस करना होगा. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में अम्बिकापुर के 4 नामी निजी विद्यालयों को पत्र जारी कर उच्च न्यायालय छतीसगढ़ द्वारा पारित निर्णय का पालन करते हुए 10 दिवस के भीतर शुल्क वापस करने के निर्देश दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन तथा कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश के अनुक्रम में 4 सदस्यीय जांच दल का गठन करते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 तथा 2021-22 में वसूल किए गए शुल्क की जांच की गई जांच में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों में बढ़ी दर से शुल्क लिया जाना पाया गया.

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पांच नगरों में नदियों के प्रदूषण से बचाने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पांच नगरों से प्रवाहित होने वाली नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज उपचार संयत्र स्थापित करने 85 करोड़ 85 लाख 49 हजार की राशि स्वीकृत की गई है. सीवरेज उपचार संयत्र नगरपालिका गोबरा नवापारा में नगर पंचायत राजिम और नगर पंचायत धमतरी में महानदी पर स्थापित किए गए हैं. इसी तरह नगरपालिका कांकेर के अंतर्गत दूध नदी, नगरपंचायत सिगमा में शिवनाथ और नगरपालिका चांपा में हसदेव नदी पर सीवरेज उपचार संयत्र स्थापित किए गए हैं.

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