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व्यापारियों के लिए प्याज की स्टॉक सीमा तय, गोदामों की जांच करने के निर्देश

Published on: December 6, 2019
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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को गोदाम में प्याज का स्टॉक रखने की सीमा कम करके आधा कर दिया गया है. नए आदेश के अनुसार बड़े व्यापारी अब 25 टन और कमीशन अभिकर्ता 5 टन तक प्याज का स्टॉक रख सकते हैं. खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से प्याज के स्टॉक सीमा में संशोधन करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के खाद्य अधिकारियों को नए खाद्य लिमिट के अनुसार गोदामों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. राज्य शासन द्वारा प्याज की संग्रहण क्षमता में संशोधन का निर्णय प्रदेश में बढ़ते प्याज के कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया है.

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राज्य शासन द्वारा पूर्व में बड़े व्यापारियों को 50 टन और कमीशन अभिकर्ताओं को 10 टन प्याज का स्टॉक सीमा निर्धारित था. राज्य शासन द्वारा प्याज की कीमत में नियंत्रण रखने के लिए राज्य की उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिदिन 10-15 क्विंटल प्याज उचित दर पर विक्रय किया जा रहा है. इन दुकानों से प्रत्येक हितग्राही को 5 किलोग्राम प्याज का विक्रय किया जा रहा है. इसके अलावा रायपुर शहर में थोक प्याज व्यापारियों से समन्वय कर गत 4 नवम्बर से शहर के सात स्थानों में प्याज का विक्रय किया जा रहा है. राज्य के अन्य जिलों में प्याज के खुदरा बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के संदर्भ में सभी जिलों के थोक प्याज व्यापारियों से समन्वय कर उचित दर की दुकान शुरू कर प्याज उपलब्ध कराने के निर्देश भी राज्य शासन द्वारा दिए गए हैं.

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