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प्रशासनिक कार्यों में अनुशासनहीनता और लापरवाही, सहायक खाद्य अधिकारी निलंबित

Published on: December 19, 2021
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रायपुर. राज्य शासन द्वारा दंतेवाड़ा जिला के सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले को प्रशासनिक कार्यों में अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (तीन) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की अवधि में निलंबित शासकीय सेवक का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

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मतदान केन्द्रों और मतगणना स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश

रायपुर. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने रायपुर जिले में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2021 के तहत बीरगांव एवं गोबरा नवापारा में 20 दिसंबर को हो रहे मतदान एवं 23 दिसंबर हो रहे मतगणना के लिए सभी मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत उन्होंने मतदान दलों/मतगणना दलों/अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक रूप से मास्क उपलब्ध कराने तथा मतदान केन्द्र पर मतदाता एवं मतगणना स्थल पर अभियार्थी एवं उसके अभिकर्ता अपना स्वयं का मास्क उपयोग करने कहा है. आकस्मिक स्थिति के लिए अतिरिक्त मॉस्क मतदान दलों को मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु दिये जायें तथा मतगणना स्थल पर भी अतिरिक्त मास्क रखे जाए.

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