रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर के डीडी नगर थाने में आईपीसी की धारा 505- समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने और धारा 153 ए के तहत सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला बयान देने का मुकदमा दर्ज किया गया है. सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया है. इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विगत दिनों उनके पिता नंदकुमार बघेल द्वारा एक वर्ग विशेष के विरूद्ध की गई टिप्पणी उनके संज्ञान में आई है. उनकी इस टिप्पणी से समाज के एक वर्ग की भावनाओं और सामाजिक सद्भाव को ठेस लगी है उनके इस बयान से उन्हें भी दुःख हुआ है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से यह ज्ञात हुआ है कि ये बात कही जा रही है कि नंदकुमार बघेल पर इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वे मुख्यमंत्री के पिता हैं. श्री बघेल ने यह स्पष्ट कहा है कि उनकी सरकार सभी को एक ही दृष्टि से देखती है. उनके पिता नंदकुमार बघेल से उनके वैचारिक मतभेद शुरू से हैं ये बात सभी को पता है. मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि हमारे राजनीतिक विचार एवं मान्यताएं भी बिल्कुल अलग-अलग हैं. एक पुत्र के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूँ लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी किसी भी ऐसी गलती को माफ नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली हो.
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उनकी सरकार में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है फिर चाहे वो मुख्यमंत्री के 86 साल के पिता ही क्यों न हो. श्री बघेल ने कहा है इस सम्बंध में पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग हर समुदाय के लोगों के सम्मान और उनकी भावनाओं की कद्र करती है, सभी को एक समान महत्व देती है और सभी के मान सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझती है. मुख्यमंत्री ने कहा है हमारे लिए कानून सर्वोपरी है.
कलेक्टर के आदेश के दो साल बाद भी जमीन घोटाले की जांच नहीं! https://t.co/WNtIcfVCQ7
— Cg Janadesh (@CJanadesh) September 4, 2021







