रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन विभाग की नई सुविधा ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ का वर्चुअल शुभारंभ किया. इस नई सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को 22 परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जाएंगी. इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित परिवहन सेवाएं शामिल हैं. स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों एवं वाहन स्वामियों के घर के पते पर इन सेवाओं को पहुंचाया जाएगा. आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा. इस सुविधा में स्वैच्छिक ’आधार’ प्रमाणीकरण से परिवहन सेवाएं तत्काल प्राप्त होंगी. मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में लोगों के जीवन को हर हाल में आसान बनाने का काम सतत रूप से किया जा रहा है.
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इस कड़ी में राज्य शासन द्वारा परिवहन विभाग की सेवाओं को जन सामान्य के लिए पहले से ज्यादा सुगम बनाया जा रहा है. राज्य सरकार की यह सोच है कि जनसुविधाएं जितनी सुगमता से लोगों तक पहुंचेगी उनका जीवन उतना ही आसान होगा और विकास की गति तेज होगी. परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा लोगों तक 22 महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाने की पहल की गई है. इससे विभाग के काम-काज में और अधिक पारदर्शिता आएगी तथा जवाबदेही भी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इस सुविधा से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाओं के लिए अब चक्कर काटना नही पड़ेगा और उनके समय और धन दोनों की बचत होगी. परिवहन विभाग द्वारा आज से शुरू की गई ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ नई सुविधा में डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण एवं पता परिवर्तन सहित लाइसेंस से सम्बंधित 10 सेवाएं और स्वामित्व अंतरण एवं पता परिवर्तन सहित वाहनों से सबंधित 12 सेवाएं घर पहुंचाकर दी जाएगी. नए वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों का आरसीसी में संशोधन, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस व पुराने लाइसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सीधे पंजीकृत पते पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 दिवसों में उपलब्ध कराए जाएंगे. इन्हें विभाग द्वारा डिस्पेच करते हुए आवेदकों के दिए गए पते में स्पीड पोस्ट के ट्रेकिंग आईडी सहित एसएमएस भी भेजा जाएगा, जिससे आवेदकों को वस्तु-स्थिति की जानकारी मिल सके. यदि आवेदक घर में उपलब्ध नहीं रहता है तो भी आवेदक को एसएमएस के माध्यम से डिलीवरी के लिए सूचित किया जाएगा.
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वाहन से संबंधित आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रकरण जैसे मोटरयानों का नवीन पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, मोटरयान का अल्ट्रेशन, पंजीकृत कार्ड में पता परिवर्तन, मोटरयान में परिवर्तन, फायनेंसन के फ्रेश आरसी, हॉइपोथिकेशन जोड़ना-जारी रखना-रद्द करना, पंजीकृत कार्ड की द्वितीय प्रति, पंजीयन क्रमांक पुनःसमानुदेशन, पंजीयन का नवीनीकरण का परिवहन कार्यालय के द्वारा दस्तावेजों का आवश्यक परीक्षण एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात पंजीयन अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा. इस नई व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 75808-08030 जारी किया जा रहा है. इस हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदक परिवहन कार्यालयों को अनुमोदन उपरांत स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) June 1, 2021







