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आदित्या हॉस्पिटल को कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्रदाय की गई अनुमति पर रोक

Published on: April 29, 2021
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महासमुंद. कोरोना त्रासदी के बीच एक ओर जहां मानवीय पहलुओं को जीवंत करती बातें सामने आती हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो इस आपदा को भी कमाई के अवसर के तौर पर देख रहे हैं. खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में लगे कुछ अस्पताल व इनके कर्मी शामिल हैं. ऐसे ही तत्वों पर अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनके मंडपे ने बताया कि 10 अप्रैल को आदित्या हॉस्पिटल, पुरानी मंडी रोड, गंजपारा महासमुंद को कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के शासन द्वारा निर्धारित दर से उपचार की अनुमति प्रदान की गई थी. उन्होंने बताया कि उक्त क्लीनिकल स्थापना के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि अस्पताल संचालक द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल की जा रही है.

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इस संबंध में संबंधित संस्था को 23 एवं 28 अप्रैल के द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया था पर संस्था का जवाब कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. नोटिस जारी करने के पश्चात् संबंधित संस्था के विरूद्ध लगातार अधिक राशि वसूल किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. इसलिए शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण आदित्या हॉस्पिटल महासमुंद को कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्रदाय की गई अनुमति पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है. पूर्व में भर्ती कोविड-19 के उपचाररत् मरीजों का इलाज सुचारू रूप से जारी रहेगा.

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