महासमुंद. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में महासमुंद जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने के आदेश जारी किया है. यह आदेश पूर्व आदेश के तहत 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कंटेनमेंट जोन की समाप्ति के आदेश के तत्काल बाद से प्रभावशील हो जाएगा. इस अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी. इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें.
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शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, महासमुंद द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी. सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक दी गई है. फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 6 से अपरान्ह 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी. इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा. आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी. दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 7 बजे तक ही होगी. इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी.
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सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे. इस अवधि के दौरान को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक शाखाएँ प्रातः 10 से अपरान्ह 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी. पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी उपरोक्त समयावधि में की जा सकेगी. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) April 24, 2021







