बलरामपुर. जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ग्राम पंचायत चुमरा एवं रामचन्द्रपुर प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत चुमरा के सचिव रामगहन गुप्ता व ग्राम पंचायत रामचन्द्रपुर के सचिव बालदेव यादव मुख्यालय में नहीं पाए गए तथा फोन लगाने पर उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया. अनुविभागीय दण्डाधिकारी रामानुजगंज के अनुसार पंचायत सचिवों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण में सहयोग एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कोरोना वायरस से बचाव के उपायों का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है.
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पंचायत सचिव रामगहन गुप्ता व बालदेव यादव का उक्त कृत्य उनके कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1998 के नियम (1) (2) (3) के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है. अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय कुमार कुजूर ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत पंचायत सचिव रामगहन गुप्ता व बालदेव यादव को उनके उक्त कृत्य के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर नियत किया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रत होगी.
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