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इस जिलें में 29 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन, फल-सब्जी-राशन सशर्त ठेले में बेचने की अनुमति

Published on: April 19, 2021
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बलौदाबाजार. कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 29 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को कलेक्टर (खाद्य शाखा), बलौदाबाजार द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी. सभी प्रकार की मंडियां, थोक फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 11 बजे तक ही होगी.

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संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई करेंगे. दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी. पेट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (वदेपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी. उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे.

उपरोक्त अवधि के दौरान बैंको को केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन  प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक/शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक,धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.

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यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जाएगा. अपरिहार्य परिस्थतियों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य, या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 2, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 2 एवं दोपहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी. रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे. अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे.

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