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महासमुंद जिले में 14 से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन, शराब, सब्जी-फल और किराना दुकानें भी रहेंगी बंद

Published on: April 10, 2021
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महासमुंद. कलेक्टर डोमन सिंह ने कोराना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार 14 अप्रैल प्रातः 6 बजे से जिले अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया है. पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) लगा दिया है. यह लॉकडाउन गुरुवार 22 अप्रैल की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा. कलेक्टर ने 25 बिंदुओं के दिशा-निर्देश के साथ आदेश जारी कर दिए हैं. लॉकडाउन के दौरान जिले में शराब, सब्जी-फल और किराना दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा जिले की सीमाएं सील रहेंगी और धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे. केवल मेडिकल सेवाएं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, रेलवे स्टेशन, और दूध की दुकानें खुली रहेंगी.

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आवश्यक स्थिति में ऑफिस आने पर लोगों के लिए आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. पेट्रोल पंप पर भी चिन्हित सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल मिलेगा. इमरजेंसी में चार पहिया वाहन और ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को बैठने की अनुमति मिलेगी. कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. लॉकडाउन के दौरान तय समयावधि मैं घरों में जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे. न्यूज पेपर हॉकर भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर किसी को आने-जाने पर बंदिश है.

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