महासमुंद. ज़िले में कोरोना की लगातार वृद्धि को देखते हुए नगरीय सीमा क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की स्थायी या अस्थायी दुकानें अब सुबह 6 बजे से खोलने और दोपहर 3 बजे तक दुकानों को बंद करने का नया आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया है. हालांकि पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस नियंत्रण से मुक्त होंगे. दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय चिपकाना होगा. सभी दुकानों में मास्क रखना होगा. बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा. कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा. नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
राजस्व अधिकारियों की हुई नवीन पदस्थापना
रायपुर. कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व अधिकारियों को नवीन पदस्थापना में अस्थाई रुप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया है. इसमें श्रीमती सरिता मढ़रिया को तहसीलदार तिल्दा, श्रीमती मीना साहू अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर, श्रीमती ज्योति सिंह नायब तहसीलदार मंदिरहसौद, प्रमोद गुप्ता प्रभारी नायब तहसीलदार धरसींवा, प्रमोद शर्मा प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर नवीन पदस्थापना की गई है.
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