रायपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इस आदेश की कुछ कंडिका में आंशिक संशोधन किया गया है. उल्लेखनीय है कि विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी. कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया गया है.
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विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है. आदेश के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जाएगा.
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