আবহাওয়া আইপিএল-2025 টাকা পয়সা পশ্চিমবঙ্গ ভারত ব্যবসা চাকরি রাশিফল স্বাস্থ্য প্রযুক্তি লাইফস্টাইল শেয়ার বাজার মিউচুয়াল ফান্ড আধ্যাত্মিক অন্যান্য
---Advertisement---

नगरीय क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानें शाम 7 बजे तक ही होगी संचालित

Published on: April 6, 2021
---Advertisement---

बिलासपुर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु धारा 144 प्रभावशील की गई है. इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जिले के सभी नगरीय निकायों एवं नगर निगम बिलासपुर के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए पूर्व निर्धारित समय में संशोधन किया गया है. अब सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी प्रकार के ठेले-गुमटियां प्रातः 6 बजे से रात्रि 7 बजे तक तथा रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, बार में डायनिंग, टेक-अवे एवं होम डिलवरी प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित होगी. पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियत्रंक से मुक्त रहेंगे. इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त होंगे.

http://रुबिना-पारस का गाना ‘गलत’ रिलीज, दिखी प्यार और धोखे की कहानी

शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार जैसे-सदर बाजार, बिलासपुर में लगने वाला सन्डे मार्केट बन्द रहेंगे. जिले के समस्त प्रकार के देशी, विदेशी मदिरा दुकान सायं 7 बजे बन्द होंगे. सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छविगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 9 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा. सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फलैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. सभी व्यासायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क विक्रय का वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं, सेवाओं का विक्रय किया जाए. प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं तथा आगंतुको के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनेमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा.

http://Triumph Trident 660 भारत में लॉन्च, जानिए कीमत

यदि किसी व्यवसायी के द्वारी उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा. सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीएसपी, एसडीओपी, तहसीलदार एवं थाने उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करेंगे. सभी इन्सीडेण्ट कमाण्डर, जोन कमिश्नर एवं थानेदार अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कन्टेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे. आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे. यह आदेश 7 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 16 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा.

जुड़िए हमसे….
https://www.facebook.com
https://cgjanadesh.com
https://cgjanadesh.com/category
8871342716

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now