रायपुर. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रुपए का अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रुपए अर्थदण्ड वसूला जाएगा, पूर्व में यह राशि 100 रुपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है. कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की पुनः अपील भी की गई है.
http://डिप्टी रेंजर्स को रेंजर का प्रभार सौंपने के पीछे प्रदेश सरकार की बदनीयती झलक रही : गागड़ा
बिना मास्क के दोपहिया वाहन चलाने वालें 179 लोगों पर चालानी कार्रवाई
महासमुंद. गुरूवार को जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मास्क पहने दोपहिया वाहन चलाने वाले 179 लोगों पर 25,900 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई. महासमुन्द की शहरी 36 और ग्रामीण 24 वाहन चालकों पर 9,000 रुपए, बागबाहरा शहरी 15 और ग्रामीण 27 लोगों पर 5,700 रुपए, बसना शहरी में 10 और ग्रामीण में 25 लोगों पर 7,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई. वहीं सरायपाली नगरीय में 30 लोगों और ग्रामीण में 12 लोगों पर 4,200 रुपए का चालान काटा गया और उन्हें मास्क पहनने की समझाइश दी गई. पिथौरा विकासखण्ड को छोड़कर जिले के शेष सभी विकासखण्डों में अनुविभागीय एवं दण्डाधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा बिना मास्क के वाहन चलाने वाले 179 व्यक्तियों के विरूद्ध 25,900 रुपए का चालान वसूल किया गया.
http://कानपुर और वाराणसी में लागू हुई पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली







