महासमुंद. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और जिला शिक्षा अधिकारी के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर तथा अपीलीय अधिकारी एसके भारद्वाज ने 3 दिवस के भीतर अपीलार्थी पंकज साहू को नि:शुल्क सूचना प्रदान करने तथा ऐसा न करने पर जिला शिक्षा अधिकारी को चंद्रोदय पब्लिक स्कूल की मान्यता समाप्त करने का आदेश दिया है. शैक्षणिक छात्र अभिभावक संघ के संयोजक व पालक तथा आरटीआई विभाग छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारणी सदस्य पंकज साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार के तहत दो आवेदन प्रस्तुत कर चन्द्रनाहू शिक्षण समिति के द्वारा संचालित चन्द्रोदय पब्लिक स्कूल के संबंध में आवेदन पत्र क्रमांक ए 01 में वर्ष 2016 से 2020 तक में कक्षावार लिए जा रहे शुल्क,
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मद व प्रबंधन समिति के सदस्य, नोडल अधिकारी के नामों की सूची, शुल्क वृद्धि के लिए संधारित नस्ती आदि की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी. इसमें शिक्षकों के नाम, योग्यता, उनके प्रमाण पत्र, वेतनमान की भी जानकारी मांगी थी. लेकिन स्कूल के प्राचार्य ने इनकार कर जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा कि उनका स्कूल अशासकीय और गैर अनुदान प्राप्त संस्था है इस वजह से आरटीआई के दायरे से बाहर है. अतः वे पंकज साहू को जानकारी देने में असमर्थ हैं. यह पत्र मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य को नोटिस भेजा जिसमें सूचना प्रदान करने और आरटीआई के दायरे में नहीं आने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए पर इसका जवाब नहीं दिया गया. तब जिला शिक्षा अधिकारी ने 28 दिसंबर 2020 को प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया फिर भी प्राचार्य ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई. जिस पर अपीलार्थी पंकज साहू ने प्रथम अपील संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर संभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी किया गया.
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