नई दिल्ली. अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की वैधता खत्म हो गई है तो इसे तुरंत रिन्यू करा लें नहीं तो यह लापरवाही नए साल से आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है. कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक नियमों में छूट दी थी. जिसके चलते परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके डीएल, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन अब वाहन मालिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का जल्द ही नवीनीकरण कराना होगा क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट 31 दिसंबर को खत्म हो रही है.
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस छूट की समय सीमा अगर फिर से नहीं बढ़ाई तो वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नए मोटर वाहन के नियमों के मुताबिक, अगर वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.
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इस तरह से रिन्यू होगा DL और RC
यदि अपने डीएल और आरसी को रिन्यू कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके बाद आपको साइट पर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसे क्लिक करते ही आपसे डीएल नंबर की डिटेल पूछी जाएगी. इसे फिल करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और फिर किसी नजदीकी RTO कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा. आरटीओ कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा. इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्य हो जाएगा. बता दें कि ठीक इसी तरह से आप अपने आरसी को भी रिन्यू कर सकते हैं.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) December 23, 2020










