खरसिया. विकासखंड के ग्राम भालूनारा के रोड किनारे स्थित 11 हजार वर्गफुट का गोदाम बना हुआ है. जिसे उप पंजीयक खरसिया ने क्रेता विक्रेता के साथ मिलकर, स्टाम्प ड्यूटी एवं फीस के लाखों रुपए का शासन को चूना लगाया है. विदित हो की खरसिया के ग्राम भालुनारा, प.ह.नं 8 में किरणदेवी अग्रवाल, पति पुरुषोत्तम अग्रवाल, पिता हरचंदराय अग्रवाल के नाम से भूमि खसरा नं 198/3, रकबा 0.263 है. जो डायवर्शन भूमि है. जिसका रायगढ़ कलेक्टर बिक्री आदेश दिनांक 22/07/2020 है, जिसका पंजीयन 25/08/2020 को उपपंजीयक कार्यालय खरसिया में क्रेता सीमा अग्रवाल, पति सुभाषचंद अग्रवाल, निवासी रानी सती मंदिर के पीछे, खरसिया ने विक्रेता किरणदेवी अग्रवाल, पति पुरुषोत्तम अग्रवाल, पिता हरचंदराय अग्रवाल,
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निवासी खरसिया बैंक ऑफ इंडिया से पंजीयन राशि 16 लाख 16 हजार रुपए में किया गया. यह कि क्रेता सीमा अग्रवाल, पति सुभाषचंद अग्रवाल द्वारा उपपंजीयक खरसिया के साथ मिलीभगत करके, ग्राम भालुनारा रोड किनारे स्थित 11 हजार वर्गफुट के गोदाम को खुली भूमि बताकर शासन को स्टाम्प ड्यूटी एवं फीस की लाखों रुपये की हानि पहुंचाई गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उप पंजीयक खरसिया स्थल निरीक्षण में गई थी, किन्तु उनके द्वारा उक्त तथ्य को छुपाया जा रहा है. वहीं आवेदन के माध्यम से स्थल निरीक्षण के नकल निकालवाने हेतु, उप पंजीयक कार्यालय में आवेदन दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा स्थल निरीक्षण का नकल देने से अभी असमर्थता जताई गई, जो कहीं न कहीं मामले में फर्जीवाड़ा को इंगित करता है.
अभी तक मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है. इस मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत मेरे पास नही आई है, आने पर जांच कर, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.
गिरीश रामटेके, एसडीएम खरसिया
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) December 18, 2020







