सूरजपुर. लॉकडाउन में जिले की मदिरा दुकानें बंद रहने के दौरान कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन में आबकारी अपराधों पर नियंत्रण हेतु जारी अभियान के तहत आबकारी उपनिरीक्षक सहदेव मरकाम ने 27 एवं 28 सितंबर को शहर गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर तीन प्रकरण कायम किए. वार्ड 9, नवापारा कॉलेज रोड निवासी आंगनबाड़ी सहायिका ममता पति बंशीलाल देवांगन के कब्जे से 6.5 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम 1915 की गैरजमानती धारा 34(2) 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया. अन्य प्रकरणों में भट्ठापारा निवासी बबीता पति रंजीत गोंड पर महुआ शराब बेचते हुए 4.5 लीटर कच्ची शराब के साथ धारा 34(1)(ब) एवं महुआपारा निवासी अशोक आत्मज विजय साहू के कब्जे से 4 लीटर कच्ची शराब जब्त कर धारा 34(1)क के तहत प्रकरण विवेचना में लिया गया.
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शासकीय शालाओं में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लेने के सख्त निर्देश
मुंगेली. कलेक्टर पीएस एल्मा ने आज यहां बताया कि जिले के कुछ शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों से शाला में प्रवेश के दौरान स्थानीय निधियां जैसे- ए.एफ, पी.बी.एफ, स्काउट, रेड क्रास, शाला विकास के रूप में शुल्क लिया जा रहा है, जो अनुचित है. उन्होने शासकीय शालाओं में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होने कहा कि वर्तमान में समस्त शिक्षण संस्थान बंद है. अतः उन्होने किसी भी छात्र से शिक्षण संस्थान बंद रहते तक कोई शुल्क नहीं लिया जाए. उन्होने जिले में संचालित समस्त शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों का निःशुल्क प्रवेश सुनिश्चित करने के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं.







