रायपुर. कोरोना संक्रमण बढ़ने से संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद अब यहां 21 सितम्बर रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर ने इसका आदेश जारी कर दिया है. इस बार के लॉकडाउन में पहले से ज्यादा सख्ती बरती गई है. केवल दूध की सप्लाई, मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप निर्धारित समय तक खुलेंगी. पेट्रोल पंप में इमरजेंसी सुविधा व एंबुलेंस को ही पेट्रोल दिया जाएगा. आम जनता के लिए पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगी. सब्जी बाजार को भी बंद किया गया है. हालांकि इसमें मेडिकल इमरजेंसी को ही छूट दी जाएगी. बिना कारण घर से बाहर निकलने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी. पूरे शहर में बेरिकेटिंग की जाएगी.
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इस दौरान रायपुर जिले में शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी. अंतर जिला आने-जाने पर ई-पास लगेगा. बाहर से आने वाले लोगों के लिए पुलिस/आरटीओ/प्रशासन मदद करेगा. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इमरजेंसी की स्थिति में चारपहिया वाहनों में ड्राइवर समेत अधिकतम 3 दोपहिया वाहन में केवल 2 लोग ही सफर करेंगे. अगर किसी ने मामले में नियमों की अनदेखी की तो 15 दिन के लिए वाहन जब्त कर लिया जाएगा. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे. सभी केंद्रीय, और राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे. प्राइवेट कार्यालय भी बंद रहेंगे. किसी भी तरह की सभा, आयोजन या रैली प्रतिबंधित होगी. आदेश की कॉपी देखने के लिए यहां क्लिक करें
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