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राज्य के अंदर एवं अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अब ई-पास अनिवार्य नहीं

Published on: August 23, 2020
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रायपुर. राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अब ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी, पर कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए स्वैच्छिक रूप से ई-पास के उपयोग के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश में संशोधन किया गया है. राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने पर ही अनुमति दी गई थी. इस संबंध में सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को संशोधित निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया है.

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संशोधित निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वैच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा, ताकि ट्रेव्हल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहे और संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके. इसके लिए आवागमन करने वाले समस्त यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह ई-पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें. आवागमन स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्रियों से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से यह अनुरोध किया जाएगा की वह ई-पास के लिए आवेदन करने के बाद ही आगे की यात्रा करें. अंर्तराज्यीय आवागमन पर क्वारंटाइन संबंधी निर्देश पूर्वानुसार यथावत प्रभावी रहेंगे.

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