रायपुर. भूमिहीन श्रमिक और छोटे सीमांत किसान छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्ड हेतु पात्र हैं. उन्हें राशन कार्ड से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि इस संबंध में कोई भ्रमित समाचार प्रसारित हो रहा है तो उस पर ध्यान न दिया जाए. छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल पीडीएस अंतर्गत सभी परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन की अन्य योजनाओं से भूमिहीन कृषक मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए उनका सर्वे किया जा रहा है. राजस्व अभिलेख से मिलान कर भूमिहीन कृषक मजदूरों की सूची तैयार की जाएगी. इस कार्य से किसी भी राशनकार्डधारी परिवार का राशनकार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा और न ही वेबसाइट से राशनकार्ड धारी का नाम विलोपित किया जाएगा. राशनकार्डधारी परिवारों को पहले की तरह ही पात्रतानुसार खाद्यान्न मुहैया होता रहेगा.
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मुरुम का अवैध उत्खनन, एक जेसीबी और पांच ट्रैक्टर जब्त
महासमुंद. राष्ट्रीय राजमार्ग-53 स्थित परसदा के पास तालाब के किनारे अवैध रूप से मुरुम का उत्खनन करते एक जेसीबी एवं चार ट्रैक्टर को टीम ने पकड़ा और थाना के सुपुर्द किया है. एसडीएम कुणाल दुदावत ने बताया कि ग्राम परसदा के पास मुरुम का अवैध उत्खनन हो रहा था. मुखबिर की सूचना पर उनकी टीम ने दबिश देकर मौके से एक जेसीबी एवं मुरूम परिवहन में लगे चार ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस के सुपुर्द किया. राजस्व विभाग की टीम ने स्थल का नाप-जोख कर रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा है. वहीं एसडीएम कार्यालय के सामने कसडोल से आ रहे रेत से भरे एक ट्रैक्टर को भी रोककर पूछताछ की तो चालक ने पुरानी रायल्टी पर्ची दिखाई. अवैध परिवहन करते पाए जाने पर उक्त ट्रैक्टर को भी जब्त कर कार्रवाई की गई है.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) July 11, 2020







