बलौदाबाजार. कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडेय ने कार्रवाई करते हुए एक पंचायत सचिव को निलंबित और एक तकनीकी सहायक को अवैतनिक कर दिया है. सिमगा जनपद के अंतर्गत ग्राम माचाभाट के पंचायत सचिव जितेन्द्र सिंह नेताम 21 अक्टूबर 2019 से बिना सूचना अपने कार्य से लगातार अनुपस्थित थे. जितेन्द्र सिंह नेताम को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग दो नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में केवल नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं इनका मुख्यालय जनपद पंचायत सिमगा होगा. इसी तरह सिमगा जनपद पंचायत के तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत राजेश कुमार ने बिना अवकाश स्वीकृति और सूचना के अनाधिकृत रूप से दिल्ली शहर का भ्रमण 17-22 मार्च के मध्य किया था.
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साथ ही दिल्ली से आने के बाद भी वह इसकी जानकारी कार्यालय एवं उच्च अधिकारियों को नहीं दी थी. अपने कार्यालयीन कर्मचारियों की जान जोखिम डालने तथा यात्रा की जानकारी छिपाने के कारण इन्हे अवैतनिक कर दिया गया है. गौरतलब है कि उक्त अवकाश की अवधि में दिल्ली शहर में नोवेल कोरोना वायरस कोविड19 का संक्रमण सक्रिय था. यात्रा से लौटने के बाद उन्हें शासन के गाईडलाईन के अनुसार 14 दिनों के लिए क्वॉरंटाइन में जाना था पर वे कार्यालय में अपनी उपस्थिति दे रहे थे. जिससे उनकी अनुपस्थिति दिनांक तक उनको अवैतनिक कर दिया गया है. साथ ही भविष्य में दोबारा ऐसी गलती करने पर निलबंन की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.
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