रायपुर. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायपुर अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, नवा बिहान, सखी वन स्टॉप सेंटर, बाल गृह, बाल संप्रेषण गृह में संविदा में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों पर संविदा नियम अंतर्गत सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है. जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर ने बताया कि विभाग अधीन कार्यरत 9 अधिकारी-कर्मचारियों को खराब गोपनीय प्रतिवेदन, कार्य पर नियमित रूप से अनुपस्थिति, पीड़ित पक्ष से दुर्ववहार, महिला कर्मचारियों से दुर्वव्यहार की लंबे समय से शिकायत प्राप्त होने के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अनुशंसा उपरांत कलेक्टर द्वारा सेवा बर्खास्त की कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा भर्ती नियम 2012 के उपबंधो द्वारा कार्य की उपयुक्तता का आंकलन पश्चात इनकी सेवाएं 31 अक्टूबर 2022 से स्वतः समाप्त मानी जाएगी.
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राज्य स्थापना दिवस एक नवम्बर को स्थानीय अवकाश
रायपुर. राज्य शासन द्वारा एक नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं के लिए एक दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है.
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